google-site-verification=fa3yz3ER-9JPg3xrzQdkgr41EDJNaU0ULYa0u4F4JeA लैंसडाउन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज ने चलाया स्वच्छता अभियान - Swatantra khabar uttarakhand स्वतंत्र खबर उत्तराखंड
लैंसडाउन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज ने चलाया स्वच्छता अभियान

लैंसडाउन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज ने चलाया स्वच्छता अभियान


रिपोर्ट - ऋषभ माहरा 
लैंसडाउन पर्यटन नगरी में स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सिविल जज प्रिया शाह द्वारा फारेस्ट तथा छावनी परिषद के साथ मिलकर रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया ।जिसमे 70किलो प्लास्टिक कूड़ा जमा किया गया। आयोजन मुख्य सिविल जज प्रिया शाह द्वारा सभी नागरिकों तथा लैंसडौन में आने वाले पर्यटकों से अपील है जिसमे उन्होंने अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए करने के लिए आग्रह किया जिससे एक स्वच्छता , हरियाली और खूबसूरती का वातावरण बने रहे और साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ एआईआर 1987 एससी 1086 एनएएस में माना कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

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